1. कार्य प्रणाली के अनुसार, दैनिक और साप्ताहिक आराम की अवधि के अलावा वास्तविक कार्य घंटे प्रति दिन 8 घंटे या प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। * |
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2. नियोक्ता या कंपनी को नियमित तारीख पर वेतन या मजदूरी का भुगतान करने से इनकार करने का अधिकार है। * |
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3. श्रम प्रणाली में, कंपनियों और कारखानों में महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करने वाले नियंत्रण होते हैं, साथ ही कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उनका उल्लंघन करने वालों के लिए दंड और जुर्माना भी लगाया जाता है। * |
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4. नियोक्ता सरकारी शुल्क जैसे कि कर्मचारी की भर्ती शुल्क, निवास शुल्क, वर्क परमिट तथा उसका नवीनीकरण, और दोनों पक्षों के बीच संबंध समाप्त होने के बाद श्रमिक को उसके देश वापस भेजने के टिकट का खर्च वहन करेगा। * |
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5. नियोक्ता या कंपनी को यह अधिकार है कि वह स्पष्ट कारण बताए बिना किसी रोजगार अनुबंध को समाप्त कर सकते है। * |
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6. जब नियोक्ता या कंपनी के साथ कोई विवाद या असहमति हो, तो मैं श्रम कार्यालय में शिकायत पत्र दायर कर सकता हूं। * |
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7. किंगडम में श्रम नियम निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी या कर्मचारी के रूप में मेरे अधिकारों की रक्षा करते हैं। * |
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8. राज्य में श्रम प्रणाली काम करने वाले श्रमिक को इस बात से रोकती है कि वह दूसरों के पास काम करे या उसके खाते पर काम करे। * |
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9. राज्य में श्रम नियम के अनुसार आप रिश्वतखोरी, जालसाजी, वाणिज्यिक धोखाधड़ी और अन्य अवैध उल्लंघनों जैसी गतिविधि से दूर रहें। * |
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10. राज्य में श्रम नियम इस बात की गारंटी देते हैं कि जब तक मैं यहाँ काम करूँगा मुझे अनुकूल सम्मान दिया जाएगा। * |
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11. जब तक मैं यहाँ काम करूँ या यहाँ रुकु इस दौरान अगर कोई घटना घट जाती है तो राज्य में मोबाईल या ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं जिनके द्वारा मैं सरकारी एजेंसियों के साथ संवाद कर सकता हूँ। * |
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12. राज्य में श्रम नियम स्पष्ट रूप से श्रमिकों एवं नियोक्ता के अधिकारों, कर्तव्यों, उल्लंघनों और उनके दंड को परिभाषित करते हैं * |
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