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काम की चोटें

تاريخ النشر : १७ जनवरी २०२३ - 24 Jumada al-thani 1444

अनुच्छेद उनतीस

यदि किसी कर्मचारी को काम में चोट लगती है जिसके परिणामस्वरूप उसकी सामान्य क्षमताओं में कमी आती है जो उसे उसकी पिछली नौकरी के अलावा किसी अन्य काम को करने से नहीं रोकता है, तो जिस नियोक्ता के लिए उसके काम के परिणामस्वरूप कर्मचारी को चोट लगी है, उसे उसे नियोजित करना चाहिए इस काम के लिए निर्दिष्ट मजदूरी पर उपयुक्त नौकरी। यह उस मुआवजे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है जिसके वह अपनी चोट के लिए पात्र हैं।

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