Beta version

महिलाओं की छुट्टियाँ

Publication date: @gregorian - @hijri

अनुच्छेद एक सौ इक्यावन

1- एक कामकाजी महिला को दस सप्ताह की अवधि के लिए पूरे वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का अधिकार है, जिसे वह अपनी पसंद के अनुसार वितरित करती है। यह प्रसव की संभावित तिथि से अधिकतम चार सप्ताह पहले शुरू होता है, और प्रसव की संभावित तिथि स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा निर्धारित की जाती है।

2- प्रसव के बाद किसी महिला को इसके बाद के छह सप्ताह के दौरान किसी भी तरह से काम पर रखना प्रतिबंधित है, और उसे बिना वेतन के एक महीने के लिए छुट्टी बढ़ाने का अधिकार है।

3- एक कामकाजी महिला - बीमार बच्चे को जन्म देने के मामले में या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति और जिसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए एक निरंतर साथी की आवश्यकता होती है - मातृत्व की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले पूरे वेतन के साथ एक महीने की छुट्टी का अधिकार है छुट्टी की अवधि, और उसे बिना वेतन के एक महीने के लिए छुट्टी बढ़ाने का अधिकार है।

अनुच्छेद एक सौ साठ

1- एक कामकाजी मुस्लिम महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसे मृत्यु की तारीख से कम से कम चार महीने और दस दिनों की अवधि के लिए पूरे वेतन के साथ प्रतीक्षा अवधि लेने का अधिकार है, और उसे बिना वेतन के इस छुट्टी को बढ़ाने का अधिकार है यदि वह गर्भवती है - इस अवधि के दौरान - जब तक वह जन्म नहीं देती है, और उसे लाभ नहीं मिल सकता है - इस प्रणाली के तहत - जन्म देने के बाद उसे दी गई शेष प्रतीक्षा अवधि से।

2- एक गैर-मुस्लिम कामकाजी महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसे पंद्रह दिनों की अवधि के लिए पूरे वेतन के साथ छोड़ने का अधिकार है। सभी मामलों में, एक महिला कार्यकर्ता जिसके पति की मृत्यु हो गई है, इस अवधि के दौरान दूसरों के लिए कोई काम नहीं कर सकती है। नियोक्ता को उपरोक्त मामलों के लिए सहायक दस्तावेजों का अनुरोध करने का अधिकार है।

About Article

business sector
Women

अवकाश

अनुच्छेद आठअनुबंध में दोनों पक्षों द्वारा सहमति के अनुसार घरेलू कामगार के पास साप्ताहिक आराम का दिन हो सकता है।अनुच्छेद दसघरेलू कामगार एक महीने की वैतनिक छुट्टी का हकदार है यदि उसने दो साल बिताए हैं औ...

नियोक्ताओं के लिए दंड (घरेलू कामगारों की सूची के अनुसार और इसी तरह)

घरेलू कामगारों और इसी तरह जो उसके अंतर्गत आते हैं। विनियमों का अनुच्छेद सत्रहअन्य विनियमों में निर्धारित जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्...

नियोक्ता क्या वहन करता है?

अनुच्छेद चालीस 1- नियोक्ता गैर-सऊदी कार्यकर्ता की भर्ती के लिए शुल्क, निवास और वर्क परमिट शुल्क, उनके नवीनीकरण और देरी के परिणामस्वरूप होने वाले जुर्माने, पेशा बदलने, बाहर निकलने और वापसी के लिए शु...